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" जीवनदायी जल प्रकृति का जड़ चेतन को है वरदान,
किन्तु स्वास्थ्यप्रद शुद्ध पेयजल दुष्कर है पर कार्य महान,
जल को मत बर्बाद करो जल ही है सबकी जान,
शत वर्षो से सतत् कार्यरत आगरा का है यह जल संस्थान "

भारत सरकार के 74वें संविधान संशोधन एक्ट के अन्तर्गत सत्ता में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये तीन स्तरीय स्थानीय निकायों का गठन किया गया, जिनका एक उद्देश्य नागरिकों को शुद्ध जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये उ0प्र0 सरकार द्वारा वाॅटर सप्लाई एवं सीवरेज एक्ट 1975 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत आगरा जल संस्थान का गठन किया गया।

 

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